भारतीय संविधान के प्रमुख भाग
भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 22 भाग (Parts), 12 अनुसूचियाँ (Schedules) और 470 से अधिक अनुच्छेद (Articles) सम्मिलित हैं। प्रत्येक भाग राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और विधिक ढांचे की नींव रखता है। यहाँ हम भारतीय संविधान के प्रमुख भागों (Important Parts of Indian Constitution in Hindi) का विस्तृत अध्ययन करेंगे।
सारणी (Table Form)
| भाग संख्या | अनुच्छेद | विषय/शीर्षक | विशेषताएँ | 
|---|---|---|---|
| भाग I | अनु. 1–4 | संघ और उसका क्षेत्र | भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, राज्यों का गठन व सीमाएँ। | 
| भाग II | अनु. 5–11 | नागरिकता | नागरिकता की परिभाषा, संसद को अधिकार। | 
| भाग III | अनु. 12–35 | मूल अधिकार | 6 मौलिक अधिकार, लोकतंत्र की नींव। | 
| भाग IV | अनु. 36–51 | राज्य के नीति निदेशक तत्व | कल्याणकारी राज्य, समानता, न्याय, ग्राम पंचायत, पर्यावरण संरक्षण। | 
| भाग IV-A | अनु. 51A | मौलिक कर्तव्य | 11 नागरिक कर्तव्य, 42वें संशोधन से। | 
| भाग V | अनु. 52–151 | संघ | राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका। | 
| भाग VI | अनु. 152–237 | राज्य सरकार | राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल व उच्च न्यायालय। | 
| भाग VII | अनु. 238 | (हटा दिया गया) | 7वें संशोधन (1956) द्वारा हटाया गया। | 
| भाग VIII | अनु. 239–242 | केंद्र शासित प्रदेश | केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। | 
| भाग IX | अनु. 243–243-O | पंचायतें | 73वाँ संशोधन (1992), ग्राम स्तर पर लोकतंत्र। | 
| भाग IX-A | अनु. 243-P–243-ZG | नगरपालिकाएँ | 74वाँ संशोधन (1992), शहरी स्वशासन। | 
| भाग IX-B | अनु. 243-ZH–243-ZT | सहकारी समितियाँ | 97वाँ संशोधन (2011)। | 
| भाग X | अनु. 244–244A | अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र | आदिवासी क्षेत्रों के विशेष प्रावधान। | 
| भाग XI | अनु. 245–263 | संघ-राज्य संबंध | विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। | 
| भाग XII | अनु. 264–300A | वित्त, संपत्ति, अनुबंध व वाद | कर, ऋण, सार्वजनिक संपत्ति। | 
| भाग XIII | अनु. 301–307 | भारत के भीतर व्यापार | आंतरिक व्यापार की स्वतंत्रता। | 
| भाग XIV | अनु. 308–323 | संघ एवं राज्यों की सेवाएँ | लोक सेवा आयोग (UPSC, SPSC)। | 
| भाग XIV-A | अनु. 323A–323B | अधिकरण | 42वें संशोधन द्वारा स्थापित। | 
| भाग XV | अनु. 324–329 | निर्वाचन | चुनाव आयोग और प्रक्रिया। | 
| भाग XVI | अनु. 330–342 | विशेष प्रावधान | SC/ST/OBC/अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। | 
| भाग XVII | अनु. 343–351 | राजभाषा | हिंदी राजभाषा, अंग्रेज़ी सहायक भाषा। | 
| भाग XVIII | अनु. 352–360 | आपातकालीन उपबंध | राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्तीय आपातकाल। | 
| भाग XIX | अनु. 361–367 | विविध | अन्य प्रावधान। | 
| भाग XX | अनु. 368 | संविधान संशोधन | संविधान संशोधन की प्रक्रिया। | 
| भाग XXI | अनु. 369–392 | अस्थायी व विशेष प्रावधान | जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम आदि। | 
| भाग XXII | अनु. 393–395 | संक्षिप्त नाम, आरंभ और प्रामाणिक पाठ | संविधान की उपाधि व भाषाई प्रामाणिकता। | 
भाग I – संघ और उसका क्षेत्र (Union and its Territory)
- अनुच्छेद 1 से 4 तक।
- भारत को "राज्यों का संघ" घोषित किया गया।
- नए राज्यों का गठन, सीमाओं का पुनर्निर्धारण, क्षेत्र का नाम परिवर्तन आदि।
भाग II – नागरिकता (Citizenship)
- अनुच्छेद 5 से 11 तक।
- भारतीय नागरिकता की परिभाषा, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण से नागरिकता।
- संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति।
भाग III – मूल अधिकार (Fundamental Rights)
- अनुच्छेद 12 से 35 तक।
छह मूल अधिकार :
- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
- संवैधानिक उपचार का अधिकार
भाग IV – राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)
अनुच्छेद 36 से 51 तक।
- समाजवादी, कल्याणकारी राज्य के आदर्श।
- न्याय, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम पंचायत, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण आदि से जुड़े प्रावधान।
भाग IV-A – मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
अनुच्छेद 51A- 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए।
- नागरिकों के 11 कर्तव्य, जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
भाग V – संघ (Union Government)
- अनुच्छेद 52 से 151 तक।
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद।
- संसद (लोकसभा, राज्यसभा), अटॉर्नी जनरल।
- संघीय न्यायपालिका और नियंत्रक महालेखा परीक्षक।
भाग VI – राज्य सरकार (States)
- अनुच्छेद 152 से 237 तक।
- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद।
- राज्य विधानमंडल (विधानसभा/विधानपरिषद)।
- उच्च न्यायालय।
भाग VII – (हटाया गया)
- अनुच्छेद 238।
- प्रारंभ में Part VII था, पर 1956 के 7वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया।
भाग VIII – केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories)
- अनुच्छेद 239 से 242 तक।
- केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन।
- दिल्ली और पुदुचेरी में विधानमंडल और मुख्यमंत्री।
भाग IX – पंचायतें (Panchayats)
- अनुच्छेद 243 से 243-O तक।
- 73वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया।
- पंचायत राज व्यवस्था और ग्राम स्तर पर लोकतंत्र।
भाग IX-A – नगरपालिकाएँ (Municipalities)
- अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक।
- 74वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया।
- शहरी स्वशासन की व्यवस्था।
भाग IX-B – सहकारी समितियाँ (Co-Operative Societies)
- अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक।
- 97वें संशोधन (2011) द्वारा जोड़ा गया।
भाग X – अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
- अनुच्छेद 244 से 244A तक।
- आदिवासी क्षेत्रों का विशेष प्रावधान।
भाग XI – संघ और राज्यों के बीच संबंध (Centre-State Relations)
- अनुच्छेद 245 से 263 तक।
- विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध।
भाग XII – वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (Finance, Property, Contracts and Suits)
- अनुच्छेद 264 से 300A तक।
- कर, ऋण, समेकित निधि, संपत्ति और सार्वजनिक ऋण।
भाग XIII – भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और परिसंचरण
- अनुच्छेद 301 से 307 तक।
- आंतरिक व्यापार की स्वतंत्रता।
भाग XIV – संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएँ
- अनुच्छेद 308 से 323 तक।
- लोक सेवा आयोग (UPSC, SPSC) से संबंधित प्रावधान।
भाग XIV-A – अधिकरण (Tribunals)
- अनुच्छेद 323A और 323B।
- 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया।
- प्रशासनिक व अन्य अधिकरण।
भाग XV – निर्वाचन (Elections)
- अनुच्छेद 324 से 329 तक।
- चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया।
भाग XVI – विशेष प्रावधान (Special Provisions for SC/ST/OBC/Minorities)
- अनुच्छेद 330 से 342 तक।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रतिनिधित्व।
भाग XVII – राजभाषा (Official Language)
- अनुच्छेद 343 से 351 तक।
- हिंदी को राजभाषा।
- अंग्रेजी को सहायक राजभाषा के रूप में रखा गया।
भाग XVIII – आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions)
- अनुच्छेद 352 से 360 तक।
- राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल।
भाग XIX – विविध (Miscellaneous)
- अनुच्छेद 361 से 367 तक।
भाग XX – संविधान का संशोधन (Amendment of Constitution)
- अनुच्छेद 368।
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
भाग XXI – अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 369 से 392 तक।
- जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम आदि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान।
भाग XXII – संक्षिप्त नाम, आरंभ, हिंदी और अंग्रेज़ी प्रामाणिक पाठ
- अनुच्छेद 393 से 395 तक।
- संविधान की संक्षिप्त उपाधि, प्रारंभ की तिथि, और भाषाई प्रामाणिकता।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान का प्रत्येक भाग राष्ट्र के लोकतांत्रिक, सामाजिक और विधिक ढाँचे को मजबूत करता है। यह संविधान भारतीय समाज की विविधता और एकता दोनों को संतुलित करता है।
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