भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
(Wildlife Protection Act, 1972)
परिचय(Introduction)
वन्यजीव हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का अनमोल हिस्सा हैं। वे न केवल जैव विविधता बनाए रखने में मदद करते हैं बल्कि कृषि, पर्यटन और मानव जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत में वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) लागू किया गया। इस अधिनियम ने वन्यजीवों के शिकार, अवैध व्यापार और अवैध गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया।
इस लेख में हम विस्तार से अधिनियम का उद्देश्य, संरचना, वर्गीकरण, संरक्षण उपाय और प्रभाव पर चर्चा करेंगे।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का परिचय
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का मुख्य उद्देश्य है वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना, ताकि जैव विविधता संरक्षित रहे और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित बना रहे।
अधिनियम के उद्देश्य:
- वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकना।
- सुरक्षित अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना।
- वन्यजीवों के प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
- नागरिकों में जागरूकता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना।
वन्यजीव और उनके वर्गीकरण
अधिनियम के तहत वन्यजीवों को विभिन्न श्रेणियों और वर्गों में रखा गया है, ताकि उनके संरक्षण के लिए विशेष नियम लागू किए जा सकें।
1. अनुसूची I
- इसमें सबसे सुरक्षित और दुर्लभ प्रजातियाँ शामिल हैं।
- शिकार या व्यापार सख्त निषिद्ध।
- उदाहरण: बाघ, हाथी, गेंडा।
2. अनुसूची II
- संरक्षित प्रजातियाँ, जिनका व्यापार और शिकार नियंत्रित है।
- उदाहरण: भारतीय गुफा उल्लू, कुछ प्रकार की बंदर प्रजातियाँ।
3. अनुसूची III
- कुछ सामान्य प्रजातियाँ, जिन्हें सीमित नियमों के अंतर्गत संरक्षण।
- उदाहरण: लोमड़ी और कुछ पक्षी प्रजातियाँ।
4. अनुसूची IV
- अन्य प्रजातियाँ जिन्हें अधिकारियों के दिशा-निर्देश के तहत संरक्षण।
5. अनुसूची V और VI
- कुछ प्रकार के हानिकारक प्राणी और वन्य जीव संसाधनों का नियंत्रित उपयोग।
अधिनियम की संरचना
अधिनियम मुख्य रूप से राष्ट्रीय और राज्य वन्यजीव बोर्डों, अभयारण्यों, और कानूनी कार्रवाई पर आधारित है।
1. केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड (CWLW)
स्थापना: केंद्र सरकार के अधीन।मुख्य कार्य:
- राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव नीति और संरक्षण योजना बनाना।
- राज्यों के लिए दिशानिर्देश और तकनीकी सहायता।
- अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार पर निगरानी और रिपोर्टिंग।
2. राज्य वन्यजीव बोर्ड (SWLW)
स्थापना: प्रत्येक राज्य में।मुख्य कार्य:
- राज्य में वन्यजीव अभयारण्यों का प्रबंधन और निगरानी।
- अवैध शिकार और व्यापार पर कानूनी कार्रवाई।
- वन्यजीव संरक्षण के लिए स्थानीय जागरूकता अभियान।
3. अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान
- वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण।
- शिकार और मानव हस्तक्षेप पर कड़ा नियंत्रण।
- जैव विविधता को बनाए रखने और पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करना।
अधिनियम के मुख्य प्रावधान
1. वन्यजीवों का शिकार निषेध
- अनुसूची I और II में सूचीबद्ध प्रजातियों का कुल शिकार निषिद्ध।
- शिकार के लिए विशेष अनुमति केवल अनुसंधान या संरक्षण के उद्देश्य से।
2. अवैध व्यापार पर रोक
- वन्यजीवों और उनके अंगों का अवैध व्यापार कड़ी सजा के अधीन।
- अवैध व्यापार में जुर्माना और कारावास।
3. अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण
- राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना।
- जंगलों और प्राकृतिक आवासों में मानव गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध।
4. जन जागरूकता और शिक्षा
- जनता को वन्यजीवों के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूक करना।
- स्कूल और कॉलेज स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम और अभियान।
अधिनियम का प्रभाव
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद:
- दुर्लभ प्रजातियों की संख्या में सुधार और स्थिरता।
- अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार में काफी कमी।
- राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य नेटवर्क का निर्माण।
- नागरिकों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता।
चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता
अधिनियम के बावजूद कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं:
- अवैध शिकार और तस्करी।
- अभयारण्यों और पार्कों में मानव दबाव।
- वन्यजीवों के आवास का घटता क्षेत्र।
- पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता की कमी।
सुझाव:
- कड़े दंड और निगरानी।
- सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय लोगों को संरक्षण में शामिल करना।
- शिक्षा और जन जागरूकता अभियान।
- वन्यजीव पर्यटन और जैव विविधता संरक्षण में नवीन तकनीकों का उपयोग।
निष्कर्ष
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 भारत में वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के माध्यम से हम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रख सकते हैं, जैव विविधता संरक्षित कर सकते हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए वन्यजीव संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं।
हम सभी का कर्तव्य है कि हम वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा करें और इस अधिनियम के उद्देश्यों को साकार करें।
 
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