मुख्यमंत्री अनुच्छेद हिन्दी में(chief minister article in hindi)
भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री (Chief Minister of a State) का पद, प्रधानमंत्री की तरह ही, अलग से किसी एक अनुच्छेद में नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री का उल्लेख राज्य की मंत्रिपरिषद (Council of Ministers at the State level) से जुड़े अनुच्छेदों में मिलता है।
यह रहा सारणीबद्ध विवरण:
| विषय | अनुच्छेद | विवरण | 
|---|---|---|
| राज्यपाल की सहायता व सलाह | 163(1) | राज्यपाल की सहायता व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। | 
| मंत्रियों की नियुक्ति | 164(1) | मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है; अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। | 
| सामूहिक जिम्मेदारी | 164(2) | मंत्रिपरिषद (मुख्यमंत्री सहित) राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। | 
| शपथ/प्रतिज्ञा | 164(3) | मुख्यमंत्री और मंत्री शपथ लेंगे। | 
| वेतन व भत्ते | 164(5) | मुख्यमंत्री और मंत्रियों का वेतन-भत्ता राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। | 
| मंत्रिपरिषद का आकार | 164(1A) | मंत्री परिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा (91वां संविधान संशोधन, 2003)। | 
👉 यानी मुख्यमंत्री का पद भी संविधान में अनुच्छेद 163 और 164 में निहित है, लेकिन सीधे अलग से "मुख्यमंत्री अनुच्छेद" मौजूद नहीं है।
 
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