मौलिक कर्तव्य एक झलक में

 मौलिक कर्तव्य एक झलक में

क्रमांक मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)
1 संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का पालन करना तथा आदर करना।
2 स्वतंत्रता संग्राम में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को मानना और उनका आदर करना।
3 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखना।
4 देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा में तत्पर रहना।
5 भारत के सभी लोगों में सद्भाव और भाईचारे की भावना बढ़ाना, स्त्रियों के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।
6 हमारी सम्मिलित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का मूल्यांकन करना और उसका संरक्षण करना।
7 प्राकृतिक पर्यावरण – वन, झील, नदी, वन्यजीव आदि की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना।
8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान व सुधार की भावना का विकास करना।
9 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर रहना ताकि राष्ट्र लगातार उच्चतर स्तर तक पहुँच सके।
11 माता-पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों/बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराएँ। (86वें संविधान संशोधन, 2002 से जोड़ा गया)

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