उच्च न्यायालय अनुच्छेद(High Court Article in Hindi)
भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय (High Court of a State) से संबंधित अनुच्छेदों का सारणीबद्ध विवरण (भाग VI – राज्य, अध्याय V – उच्च न्यायालय)
| विषय | अनुच्छेद | विवरण | 
|---|---|---|
| उच्च न्यायालय की स्थापना | 214 | प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। | 
| सामान्य उच्च न्यायालय | 231 | संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। | 
| न्यायाधीशों की नियुक्ति | 217 | राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर न्यायाधीशों की नियुक्ति। | 
| योग्यता | 217(2) | न्यायाधीश बनने की योग्यता (भारत का नागरिक, 10 वर्ष न्यायिक पद का अनुभव या उच्च न्यायालय अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव)। | 
| कार्यकाल | 217(1) | उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहेंगे। | 
| कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश | 223 | मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। | 
| अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीश | 224 | राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त/कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। | 
| स्थानांतरण | 222 | राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकते हैं (CJI से परामर्श के बाद)। | 
| शक्ति और अधिकारिता | 225 | उच्च न्यायालय को दी गई शक्तियाँ और अधिकारिता। | 
| न्यायालय की सुपरिटेंडेंस | 227 | उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण और सुपरिटेंडेंस की शक्ति। | 
| रिट जारी करने की शक्ति | 226 | मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति। | 
| कानून का अभिलेख | 228 | किसी अधीनस्थ न्यायालय से संवैधानिक महत्व का प्रश्न उठने पर उच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। | 
| अधिवक्ता | 229 | उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारी, मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में। | 
| खर्च | 229(3) | उच्च न्यायालय का व्यय राज्य की संचित निधि से किया जाएगा। | 
 
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