उच्च न्यायालय अनुच्छेद हिन्दी में

उच्च न्यायालय अनुच्छेद(High Court Article in Hindi)

भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय (High Court of a State) से संबंधित अनुच्छेदों का सारणीबद्ध विवरण (भाग VI – राज्य, अध्याय V – उच्च न्यायालय)

विषय अनुच्छेद विवरण
उच्च न्यायालय की स्थापना 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
सामान्य उच्च न्यायालय 231 संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति 217 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर न्यायाधीशों की नियुक्ति।
योग्यता 217(2) न्यायाधीश बनने की योग्यता (भारत का नागरिक, 10 वर्ष न्यायिक पद का अनुभव या उच्च न्यायालय अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव)।
कार्यकाल 217(1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहेंगे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 223 मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे।
अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीश 224 राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त/कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं।
स्थानांतरण 222 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकते हैं (CJI से परामर्श के बाद)।
शक्ति और अधिकारिता 225 उच्च न्यायालय को दी गई शक्तियाँ और अधिकारिता।
न्यायालय की सुपरिटेंडेंस 227 उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण और सुपरिटेंडेंस की शक्ति।
रिट जारी करने की शक्ति 226 मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति।
कानून का अभिलेख 228 किसी अधीनस्थ न्यायालय से संवैधानिक महत्व का प्रश्न उठने पर उच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगा सकता है।
अधिवक्ता 229 उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारी, मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में।
खर्च 229(3) उच्च न्यायालय का व्यय राज्य की संचित निधि से किया जाएगा।



 

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