लोकसभा अनुच्छेद (loksabha Article)
| विषय | अनुच्छेद | विवरण | 
|---|---|---|
| संसद का गठन | 79 | संघ के लिए संसद होगी – राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। | 
| लोकसभा की संरचना | 81 | लोकसभा की संरचना (सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं)। | 
| आरक्षण सीटें | 330 – 332 | अनुसूचित जाति/जनजाति और एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए सीटें आरक्षित। | 
| एंग्लो-इंडियन नामांकन (अब समाप्त) | 331 | राष्ट्रपति अधिकतम 2 एंग्लो-इंडियन सदस्य नामित कर सकते थे (104वें संविधान संशोधन, 2020 से समाप्त)। | 
| सदस्यता की योग्यता | 84 | लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक योग्यताएँ। | 
| सदस्यता की अयोग्यता | 102 | लोकसभा सदस्य की अयोग्यता की शर्तें। | 
| कार्यकाल | 83(2) | लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष (आपातकाल में बढ़ सकता है)। | 
| अध्यक्ष और उपाध्यक्ष | 93 | लोकसभा अपने अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। | 
| सत्र, स्थगन, विघटन | 85 | संसद के सत्र बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को। | 
| विधायी प्रक्रिया | 107 – 111 | विधेयकों का निर्माण और राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रक्रिया। | 
| वित्तीय अधिकार | 110 – 112 | धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित प्रावधान। | 
| विशेषाधिकार | 105 | संसद सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। | 
| वेतन-भत्ता | 106 | संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन। | 
अधिक जानकारी के लिए हमारे विस्तृत लेख 👉 LokSabha  क्लिक करें
 
.png) 
.png) 
0 टिप्पणियाँ