लोकसभा अनुच्छेद (loksabha Article)
| विषय | अनुच्छेद | विवरण |
|---|---|---|
| संसद का गठन | 79 | संघ के लिए संसद होगी – राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। |
| लोकसभा की संरचना | 81 | लोकसभा की संरचना (सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं)। |
| आरक्षण सीटें | 330 – 332 | अनुसूचित जाति/जनजाति और एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए सीटें आरक्षित। |
| एंग्लो-इंडियन नामांकन (अब समाप्त) | 331 | राष्ट्रपति अधिकतम 2 एंग्लो-इंडियन सदस्य नामित कर सकते थे (104वें संविधान संशोधन, 2020 से समाप्त)। |
| सदस्यता की योग्यता | 84 | लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक योग्यताएँ। |
| सदस्यता की अयोग्यता | 102 | लोकसभा सदस्य की अयोग्यता की शर्तें। |
| कार्यकाल | 83(2) | लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष (आपातकाल में बढ़ सकता है)। |
| अध्यक्ष और उपाध्यक्ष | 93 | लोकसभा अपने अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। |
| सत्र, स्थगन, विघटन | 85 | संसद के सत्र बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को। |
| विधायी प्रक्रिया | 107 – 111 | विधेयकों का निर्माण और राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रक्रिया। |
| वित्तीय अधिकार | 110 – 112 | धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित प्रावधान। |
| विशेषाधिकार | 105 | संसद सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। |
| वेतन-भत्ता | 106 | संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन। |
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