लोकसभा अनुच्छेद

 लोकसभा अनुच्छेद (loksabha Article)

विषय अनुच्छेद विवरण
संसद का गठन 79 संघ के लिए संसद होगी – राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा।
लोकसभा की संरचना 81 लोकसभा की संरचना (सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं)।
आरक्षण सीटें 330 – 332 अनुसूचित जाति/जनजाति और एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए सीटें आरक्षित।
एंग्लो-इंडियन नामांकन (अब समाप्त) 331 राष्ट्रपति अधिकतम 2 एंग्लो-इंडियन सदस्य नामित कर सकते थे (104वें संविधान संशोधन, 2020 से समाप्त)।
सदस्यता की योग्यता 84 लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक योग्यताएँ।
सदस्यता की अयोग्यता 102 लोकसभा सदस्य की अयोग्यता की शर्तें।
कार्यकाल 83(2) लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष (आपातकाल में बढ़ सकता है)।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 लोकसभा अपने अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी।
सत्र, स्थगन, विघटन 85 संसद के सत्र बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को।
विधायी प्रक्रिया 107 – 111 विधेयकों का निर्माण और राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रक्रिया।
वित्तीय अधिकार 110 – 112 धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित प्रावधान।
विशेषाधिकार 105 संसद सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति।
वेतन-भत्ता 106 संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन।

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