राज्य विधानमंडल (State Legislature)
भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल (State Legislature) से संबंधित प्रावधान भाग VI (राज्य), अध्याय III – राज्य की विधानमंडल में दिए गए हैं। सभी राज्यों में विधानमंडल का ढाँचा एक जैसा नहीं है –
- कुछ राज्यों में एकसदनीय (Unicameral Legislature) = केवल विधानसभा।
- कुछ राज्यों में द्विसदनीय (Bicameral Legislature) = विधानसभा + विधानपरिषद।
यह रहा अनुच्छेदवार सारणीबद्ध विवरण:
| विषय | अनुच्छेद | विवरण | 
|---|---|---|
| राज्य में विधानमंडल | 168 | प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा – एकसदनीय या द्विसदनीय। | 
| विधान सभा की संरचना | 170 | विधान सभा की संरचना – जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। | 
| विधान परिषद की संरचना | 171 | विधान परिषद की संरचना – आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से नामित। | 
| विधानमंडल में सीटों का आरक्षण | 332 | अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। | 
| नामांकन | 333 | राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो-इंडियन सदस्य का नामांकन (अब 104वें संशोधन, 2020 से समाप्त)। | 
| कार्यकाल | 172 | विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष (आपातकाल में बढ़ सकता है)। | 
| सत्र, स्थगन, विघटन | 174 | राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाते, स्थगित करते और विधानसभा भंग कर सकते हैं। | 
| विशेष सत्र | 175 | राज्यपाल संदेश भेज सकते हैं और विशेष सत्र बुला सकते हैं। | 
| गवर्नर का अभिभाषण | 176 | हर साल के पहले सत्र और नवनिर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण। | 
| स्पीकर और डिप्टी स्पीकर | 178 | विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। | 
| सभापति और उपसभापति (विधान परिषद) | 182 | विधान परिषद अपने सभापति और उपसभापति का चुनाव करेगी। | 
| विधायी प्रक्रिया | 196 – 199 | सामान्य विधेयक और धन विधेयक की प्रक्रिया। | 
| धन विधेयक | 199 | धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत होगा; विधान परिषद केवल सुझाव दे सकती है। | 
| राज्यपाल की स्वीकृति | 200 | विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। | 
| राष्ट्रपति की स्वीकृति | 201 | राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। | 
| राज्य विधायकों के विशेषाधिकार | 194 | विधायकों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। | 
| वेतन व भत्ता | 195 | राज्य विधायकों के वेतन और भत्ते। | 
 
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