संविधान के भाग हिन्दी में

 संविधान के भाग हिन्दी में(samvidhan ke bhag in hindi)

संविधान के सभई 22 भाग

भाग अनुच्छेद विषय/सारांश
भाग I 1 – 4 संघ और राज्यों का नाम, क्षेत्र, नया राज्य बनाने/संशोधन की प्रक्रिया।
भाग II 5 – 11 नागरिकता – भारतीय नागरिक कौन होगा और उसके अधिकार।
भाग III 12 – 35 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) – समानता, स्वतंत्रता, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचार।
भाग IV 36 – 51 राज्य नीति-निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP)
भाग IVA 51A मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
भाग V 52 – 151 संघ की सरकार (Union Government) – राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संसद, वित्तीय प्रावधान, आपातकाल।
भाग VI 152 – 237 राज्य सरकार (State Government) – राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल।
भाग VII 238 – 242 पूर्वी पाकिस्तान आदि राज्यों के विशेष प्रावधान (अब समाप्त/संशोधित)।
भाग VIII 243 – 243ZG स्थानीय स्वराज (Panchayati Raj / Urban Local Bodies) – पंचायत और नगरपालिकाओं के प्रावधान।
भाग IX 244 – 244A विशेष राज्य प्रावधान – आदिवासी क्षेत्र, विशेष प्रशासन।
भाग X 245 – 263 संघ और राज्यों के संबंध – विधायी, प्रशासनिक अधिकार, वित्तीय प्रावधान।
भाग XI 264 – 300A वित्त और खजाना – कराधान, अनुदान, राज्यों का वित्त।
भाग XII 301 – 307 व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय की स्वतंत्रता
भाग XIII 308 – 323 कर्मचारी और उनके अधिकार – संघ और राज्य के कर्मचारी।
भाग XIV 324 – 329 निर्वाचन और चुनाव आयोग – संघ और राज्य के चुनाव।
भाग XV 330 – 342 अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकार और आरक्षण
भाग XVI 343 – 351 भाषा – आधिकारिक भाषा, क्षेत्रीय भाषाएँ।
भाग XVII 352 – 360 आपातकाल (Emergency Provisions) – राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय।
भाग XVIII 361 – 367 संघीय संबंध – राष्ट्रपति, राज्यपाल का संरक्षण, अंतरराज्यीय।
भाग XIX 368 संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया
भाग XX 369 – 392 अस्थायी, संक्रमणकालीन प्रावधान – संविधान लागू होने के समय की व्यवस्था।
भाग XXI 393 – 395 संशोधन और अंतिम प्रावधान


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