सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद हिन्दी में(supreme court article in hindi)
भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) से संबंधित अनुच्छेदों का सारणीबद्ध विवरण (भाग V, अध्याय IV – संघ का न्यायपालिका)
| विषय | अनुच्छेद | विवरण | 
|---|---|---|
| स्थापना | 124 | भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। | 
| न्यायाधीशों की नियुक्ति | 124(2) | राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। | 
| कार्यकाल | 124(2) | न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहेंगे। | 
| योग्यता | 124(3) | न्यायाधीश बनने की आवश्यक योग्यता। | 
| महाभियोग (हटाना) | 124(4) | न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया (Parliament द्वारा महाभियोग)। | 
| वेतन आदि | 125 | न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित। | 
| न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी उपबंध | 126 | मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। | 
| ऐड-हॉक न्यायाधीश | 127 | आवश्यकता पड़ने पर ऐड-हॉक न्यायाधीश की नियुक्ति। | 
| सेवानिवृत्त न्यायाधीश | 128 | सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनः बुलाया जा सकता है। | 
| सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता | 131 | राज्यों के बीच तथा राज्य बनाम केंद्र विवादों में मूल अधिकारिता। | 
| अपील का अधिकार | 132 – 134 | उच्च न्यायालय से अपील के मामलों में अधिकार। | 
| विशेष अनुमति याचिका (SLP) | 136 | सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय/अधिकरण के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति दे सकता है। | 
| परामर्श की शक्ति | 143 | राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ भेजे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देगा। | 
| कानून की संहिताकरण शक्ति | 141 | सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी। | 
| आदेश लागू करने की शक्ति | 142 | न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक आदेश जारी कर सकता है। | 
| न्यायालयों की स्वतंत्रता | 146 | न्यायालय से संबंधित कर्मचारी और प्रशासनिक प्रावधान। | 
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