Uttar Pradesh Tax System

 

उत्तर प्रदेश की कर व्यवस्था राज्य के राजस्व संग्रहण और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य सरकार विभिन्न करों के माध्यम से आय एकत्रित करती है, जिनमें से प्रमुख कर निम्नलिखित हैं:


🧾 प्रमुख कर प्रकार

1. माल एवं सेवा कर (GST)

  • प्रवर्तन: 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू।

  • प्रशासन: उत्तर प्रदेश में GST का प्रशासन राज्य कर विभाग द्वारा किया जाता है।

  • सेवाएं: GST पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना, भुगतान, और करदाता जानकारी जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।

2. पेशेवर कर (Professional Tax)

  • लागू: उन व्यक्तियों पर जो ₹7,500 से अधिक मासिक आय अर्जित करते हैं।

  • लागू क्षेत्र: डॉक्टर, वकील, शिक्षक, और अन्य पेशेवर।

  • संग्रहण: नियोक्ता द्वारा वेतन से कटौती के माध्यम से।

3. मनोरंजन कर

  • लागू: सिनेमा, थिएटर, और अन्य मनोरंजन सेवाओं पर।

  • प्रशासन: राज्य कर विभाग द्वारा किया जाता है।

4. सड़क कर (Road Tax)

  • लागू: निजी वाहनों पर एकमुश्त कर, जो पंजीकरण की तिथि से 15 वर्षों के लिए वैध होता है।

  • विशेष छूट: इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर सड़क कर में छूट प्रदान की जाती है।


🏛️ कर प्रशासन और सुधार

  • वाणिज्यिक कर विभाग: उत्तर प्रदेश का वाणिज्यिक कर विभाग कर संग्रहण, करदाता सेवाओं, और कर सुधारों के लिए उत्तरदायी है।

  • ई-सेवाएं: कर भुगतान, रिटर्न दाखिल करना, और अन्य सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे पारदर्शिता और सुविधा में वृद्धि हुई है।

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