भारतीय संविधान के अनुच्छेद
(Articles of the Indian Constitution)
अनुच्छेद 1 से 50 तक
भारतीय संविधान के अनुच्छेद (1–50)
| अनुच्छेद संख्या | विषय |
|---|---|
| अनुच्छेद 1 | संघ का नाम और राज्य |
| अनुच्छेद 2 | नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना |
| अनुच्छेद 3 | नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन |
| अनुच्छेद 4 | अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून और उनके प्रभाव |
| अनुच्छेद 5 | संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता |
| अनुच्छेद 6 | पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता |
| अनुच्छेद 7 | पाकिस्तान में प्रवास कर गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता |
| अनुच्छेद 8 | भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता |
| अनुच्छेद 9 | विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहेगा |
| अनुच्छेद 10 | नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता |
| अनुच्छेद 11 | संसद को नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने का अधिकार |
| अनुच्छेद 12 | राज्य की परिभाषा |
| अनुच्छेद 13 | मौलिक अधिकारों का विधानों पर प्रभाव |
| अनुच्छेद 14 | समानता का अधिकार |
| अनुच्छेद 15 | धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध |
| अनुच्छेद 16 | सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता |
| अनुच्छेद 17 | अस्पृश्यता का अंत |
| अनुच्छेद 18 | उपाधियों का अंत |
| अनुच्छेद 19 | स्वतंत्रता का अधिकार |
| अनुच्छेद 20 | अपराधों के लिए संरक्षण |
| अनुच्छेद 21 | जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण |
| अनुच्छेद 21A | शिक्षा का अधिकार |
| अनुच्छेद 22 | गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण |
| अनुच्छेद 23 | मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध |
| अनुच्छेद 24 | बालकों का कारखानों में कार्य निषेध |
| अनुच्छेद 25 | धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार |
| अनुच्छेद 26 | धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार |
| अनुच्छेद 27 | करों के लिए बाध्य न होना |
| अनुच्छेद 28 | शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा |
| अनुच्छेद 29 | अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण |
| अनुच्छेद 30 | अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार |
| अनुच्छेद 31 | संपत्ति का अधिकार (अब हटा दिया गया) |
| अनुच्छेद 32 | मौलिक अधिकारों की प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका का अधिकार |
| अनुच्छेद 33 | सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध |
| अनुच्छेद 34 | मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध |
| अनुच्छेद 35 | अनुच्छेद 16(3), 32, 33, और 34 से संबंधित विधायिका |
| अनुच्छेद 36 | राज्य के नीति निदेशक तत्व की परिभाषा |
| अनुच्छेद 37 | नीति निदेशक तत्वों का प्रवर्तन |
| अनुच्छेद 38 | सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन |
| अनुच्छेद 39 | राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति सिद्धांत |
| अनुच्छेद 39A | निःशुल्क विधिक सहायता |
| अनुच्छेद 40 | ग्राम पंचायतों का संगठन |
| अनुच्छेद 41 | काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार |
| अनुच्छेद 42 | मातृत्व राहत और श्रम की स्थिति |
| अनुच्छेद 43 | श्रमिकों के लिए जीवन स्तर |
| अनुच्छेद 43A | उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी |
| अनुच्छेद 44 | समान नागरिक संहिता |
| अनुच्छेद 45 | 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल |
| अनुच्छेद 46 | अनुसूचित जाति/जनजाति और कमजोर वर्गों के हितों की उन्नति |
| अनुच्छेद 47 | पोषण स्तर और स्वास्थ्य का संवर्धन |
| अनुच्छेद 48 | पशुओं का पालन और वध का निषेध |
| अनुच्छेद 48A | पर्यावरण संरक्षण |
| अनुच्छेद 49 | राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों की रक्षा |
| अनुच्छेद 50 | न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण |
अनुच्छेद 51 से 395 तक
भारतीय संविधान के अनुच्छेद (51–100)
| अनुच्छेद संख्या | विषय |
|---|---|
| अनुच्छेद 51 | अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन |
| अनुच्छेद 51A | मूल कर्तव्य |
| अनुच्छेद 52 | भारत का राष्ट्रपति |
| अनुच्छेद 53 | कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित |
| अनुच्छेद 54 | राष्ट्रपति का निर्वाचन |
| अनुच्छेद 55 | राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया |
| अनुच्छेद 56 | राष्ट्रपति का कार्यकाल |
| अनुच्छेद 57 | पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता |
| अनुच्छेद 58 | राष्ट्रपति बनने की योग्यता |
| अनुच्छेद 59 | राष्ट्रपति का कार्यकाल और शर्तें |
| अनुच्छेद 60 | राष्ट्रपति की शपथ |
| अनुच्छेद 61 | राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया |
| अनुच्छेद 62 | राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन और पद रिक्ति की स्थिति |
| अनुच्छेद 63 | उपराष्ट्रपति का पद |
| अनुच्छेद 64 | राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) |
| अनुच्छेद 65 | राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन |
| अनुच्छेद 66 | उपराष्ट्रपति का निर्वाचन |
| अनुच्छेद 67 | उपराष्ट्रपति का कार्यकाल |
| अनुच्छेद 68 | उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की स्थिति |
| अनुच्छेद 69 | उपराष्ट्रपति की शपथ |
| अनुच्छेद 70 | राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान |
| अनुच्छेद 71 | राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद |
| अनुच्छेद 72 | राष्ट्रपति का क्षमादान, दया, स्थगन आदि देने का अधिकार |
| अनुच्छेद 73 | केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
| अनुच्छेद 74 | मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श |
| अनुच्छेद 75 | मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल |
| अनुच्छेद 76 | भारत का महान्यायवादी (Attorney General) |
| अनुच्छेद 77 | केंद्र सरकार के कार्य निष्पादन का तरीका |
| अनुच्छेद 78 | प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य |
| अनुच्छेद 79 | संसद की संरचना |
| अनुच्छेद 80 | राज्यसभा की संरचना |
| अनुच्छेद 81 | लोकसभा की संरचना |
| अनुच्छेद 82 | प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन |
| अनुच्छेद 83 | संसद का कार्यकाल |
| अनुच्छेद 84 | संसद सदस्य की योग्यता |
| अनुच्छेद 85 | संसद का अधिवेशन, स्थगन और विघटन |
| अनुच्छेद 86 | राष्ट्रपति का संसद के समक्ष संबोधन |
| अनुच्छेद 87 | राष्ट्रपति का उद्घाटन संबोधन |
| अनुच्छेद 88 | मंत्रियों और महान्यायवादी का संसद में भाग लेना |
| अनुच्छेद 89 | राज्यसभा का सभापति और उपसभापति |
| अनुच्छेद 90 | उपसभापति का पद रिक्त होना |
| अनुच्छेद 91 | सभापति/उपसभापति का कार्य |
| अनुच्छेद 92 | सभापति/उपसभापति का त्यागपत्र या पदच्युत |
| अनुच्छेद 93 | लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
| अनुच्छेद 94 | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का त्यागपत्र और पदच्युत |
| अनुच्छेद 95 | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के कार्यभार की स्थिति |
| अनुच्छेद 96 | अध्यक्ष का निर्वाचन विवाद |
| अनुच्छेद 97 | अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति का वेतन |
| अनुच्छेद 98 | संसद का सचिवालय |
| अनुच्छेद 99 | सांसदों की शपथ |
| अनुच्छेद 100 | संसद में मतदान और निर्णय |
अनुच्छेद 101 से 150 तक
भारतीय संविधान के अनुच्छेद (101–150)
| अनुच्छेद संख्या | विषय |
|---|---|
| अनुच्छेद 101 | संसद की सदस्यता से अयोग्यता |
| अनुच्छेद 102 | संसद सदस्य की अयोग्यता की शर्तें |
| अनुच्छेद 103 | संसद सदस्य की अयोग्यता पर राष्ट्रपति का निर्णय |
| अनुच्छेद 104 | सांसदों द्वारा अनुचित मतदान पर दंड |
| अनुच्छेद 105 | संसद सदस्यों की विशेषाधिकार और शक्तियाँ |
| अनुच्छेद 106 | सांसदों का वेतन और भत्ता |
| अनुच्छेद 107 | संसद में विधेयक प्रस्तुत करना |
| अनुच्छेद 108 | दोनों सदनों की संयुक्त बैठक |
| अनुच्छेद 109 | धन विधेयक संबंधी विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 110 | धन विधेयक की परिभाषा |
| अनुच्छेद 111 | राष्ट्रपति की स्वीकृति |
| अनुच्छेद 112 | वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) |
| अनुच्छेद 113 | अनुदान संबंधी मांगें |
| अनुच्छेद 114 | विनियोग विधेयक |
| अनुच्छेद 115 | अतिरिक्त अनुदान |
| अनुच्छेद 116 | लेखानुदान, आकस्मिक अनुदान |
| अनुच्छेद 117 | अन्य वित्तीय विधेयक |
| अनुच्छेद 118 | संसद की कार्यप्रणाली |
| अनुच्छेद 119 | लोकसभा की प्रक्रियाओं में वित्त संबंधी प्रावधान |
| अनुच्छेद 120 | संसद में भाषा |
| अनुच्छेद 121 | संसद में न्यायपालिका की आलोचना का निषेध |
| अनुच्छेद 122 | संसद की कार्यवाही पर न्यायिक समीक्षा निषिद्ध |
| अनुच्छेद 123 | राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार |
| अनुच्छेद 124 | सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना |
| अनुच्छेद 125 | सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन |
| अनुच्छेद 126 | मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में कार्यवाहक |
| अनुच्छेद 127 | अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति |
| अनुच्छेद 128 | सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनर्नियुक्ति |
| अनुच्छेद 129 | सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना संबंधी शक्ति |
| अनुच्छेद 130 | सर्वोच्च न्यायालय की बैठक का स्थान |
| अनुच्छेद 131 | संघ और राज्यों के बीच मूल क्षेत्राधिकार |
| अनुच्छेद 132 | अपील का अधिकार – संवैधानिक विषयों पर |
| अनुच्छेद 133 | उच्च न्यायालय से अपील – दीवानी मामले |
| अनुच्छेद 134 | उच्च न्यायालय से अपील – आपराधिक मामले |
| अनुच्छेद 134A | प्रमाण पत्र देने की शक्ति |
| अनुच्छेद 135 | सर्वोच्च न्यायालय की अतिरिक्त शक्तियाँ |
| अनुच्छेद 136 | विशेष अनुमति द्वारा अपील |
| अनुच्छेद 137 | सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विचार शक्ति |
| अनुच्छेद 138 | संसद द्वारा दिए गए अतिरिक्त क्षेत्राधिकार |
| अनुच्छेद 139 | सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति |
| अनुच्छेद 139A | मामलों का स्थानांतरण |
| अनुच्छेद 140 | अतिरिक्त शक्तियाँ संसद द्वारा प्रदान |
| अनुच्छेद 141 | सर्वोच्च न्यायालय का कानून सब पर बाध्यकारी |
| अनुच्छेद 142 | पूर्ण न्याय हेतु सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति |
| अनुच्छेद 143 | राष्ट्रपति का परामर्शाधिकार (Advisory Jurisdiction) |
| अनुच्छेद 144 | सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में राज्य का सहयोग |
| अनुच्छेद 145 | सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया |
| अनुच्छेद 146 | सर्वोच्च न्यायालय का कर्मचारी वर्ग |
| अनुच्छेद 147 | परिभाषाएँ (Interpretation) |
| अनुच्छेद 148 | भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) |
| अनुच्छेद 149 | CAG के कर्तव्य |
| अनुच्छेद 150 | भारत के खातों का रूप संसद द्वारा निर्धारित |
अनुच्छेद 151 से 200 तक
भारतीय संविधान के अनुच्छेद (151–200)
| अनुच्छेद संख्या | विषय |
|---|---|
| अनुच्छेद 151 | राज्यों के लेखों की प्रस्तुति |
| अनुच्छेद 152 | राज्यों की परिभाषा (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) |
| अनुच्छेद 153 | राज्यपाल का पद |
| अनुच्छेद 154 | राज्यों में कार्यपालिका शक्ति |
| अनुच्छेद 155 | राज्यपाल की नियुक्ति |
| अनुच्छेद 156 | राज्यपाल का कार्यकाल |
| अनुच्छेद 157 | राज्यपाल बनने की योग्यता |
| अनुच्छेद 158 | राज्यपाल की शर्तें |
| अनुच्छेद 159 | राज्यपाल की शपथ |
| अनुच्छेद 160 | राज्यपाल के कार्य संबंधी विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 161 | राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार |
| अनुच्छेद 162 | राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
| अनुच्छेद 163 | मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श |
| अनुच्छेद 164 | मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल |
| अनुच्छेद 165 | राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General) |
| अनुच्छेद 166 | राज्य सरकार के कार्यों का संचालन |
| अनुच्छेद 167 | मुख्यमंत्री के कर्तव्य |
| अनुच्छेद 168 | राज्यों की विधानमंडल |
| अनुच्छेद 169 | विधान परिषद का उन्मूलन और सृजन |
| अनुच्छेद 170 | राज्यों की विधान सभा की संरचना |
| अनुच्छेद 171 | विधान परिषद की संरचना |
| अनुच्छेद 172 | राज्यों की विधानमंडल का कार्यकाल |
| अनुच्छेद 173 | सदस्यता की योग्यता |
| अनुच्छेद 174 | विधानमंडल का अधिवेशन |
| अनुच्छेद 175 | राज्यपाल का संबोधन |
| अनुच्छेद 176 | राज्यपाल का उद्घाटन संबोधन |
| अनुच्छेद 177 | महाधिवक्ता का विधानमंडल में भाग लेना |
| अनुच्छेद 178 | विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
| अनुच्छेद 179 | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र |
| अनुच्छेद 180 | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का कार्यभार |
| अनुच्छेद 181 | अध्यक्ष पर चर्चा |
| अनुच्छेद 182 | विधान परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
| अनुच्छेद 183 | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल |
| अनुच्छेद 184 | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का कार्यभार |
| अनुच्छेद 185 | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का त्यागपत्र |
| अनुच्छेद 186 | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का वेतन |
| अनुच्छेद 187 | राज्य विधानमंडल का सचिवालय |
| अनुच्छेद 188 | सदस्यों की शपथ |
| अनुच्छेद 189 | मतदान और निर्णय |
| अनुच्छेद 190 | सीट रिक्त होना |
| अनुच्छेद 191 | अयोग्यता की शर्तें |
| अनुच्छेद 192 | अयोग्यता पर राज्यपाल का निर्णय |
| अनुच्छेद 193 | अनुचित मतदान पर दंड |
| अनुच्छेद 194 | राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार |
| अनुच्छेद 195 | वेतन और भत्ता |
| अनुच्छेद 196 | विधेयक प्रस्तुत करना |
| अनुच्छेद 197 | विधानमंडल के दोनों सदनों में विधेयक |
| अनुच्छेद 198 | धन विधेयक |
| अनुच्छेद 199 | धन विधेयक की परिभाषा |
| अनुच्छेद 200 | राज्यपाल की स्वीकृति |
अनुच्छेद 201 से 250 तक
भारतीय संविधान के अनुच्छेद (201–250)
| अनुच्छेद संख्या | विषय |
|---|---|
| अनुच्छेद 201 | राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु विधेयक सुरक्षित रखना |
| अनुच्छेद 202 | राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) |
| अनुच्छेद 203 | अनुदान संबंधी मांगें |
| अनुच्छेद 204 | विनियोग विधेयक |
| अनुच्छेद 205 | अतिरिक्त, आकस्मिक और अधिक अनुदान |
| अनुच्छेद 206 | लेखानुदान और आकस्मिक निधि |
| अनुच्छेद 207 | वित्तीय विधेयक |
| अनुच्छेद 208 | विधानमंडल की कार्यप्रणाली |
| अनुच्छेद 209 | विधानमंडल में वित्तीय प्रक्रिया |
| अनुच्छेद 210 | विधानमंडल में भाषा |
| अनुच्छेद 211 | न्यायपालिका पर चर्चा का निषेध |
| अनुच्छेद 212 | विधानमंडल की कार्यवाही पर न्यायिक समीक्षा का निषेध |
| अनुच्छेद 213 | राज्यपाल का अध्यादेश बनाने का अधिकार |
| अनुच्छेद 214 | उच्च न्यायालय की स्थापना |
| अनुच्छेद 215 | उच्च न्यायालय की अवमानना संबंधी शक्ति |
| अनुच्छेद 216 | उच्च न्यायालय की संरचना |
| अनुच्छेद 217 | न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल |
| अनुच्छेद 218 | उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर अनुच्छेद 124(4),(5) का लागू होना |
| अनुच्छेद 219 | न्यायाधीशों की शपथ |
| अनुच्छेद 220 | उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर प्रतिबंध |
| अनुच्छेद 221 | न्यायाधीशों का वेतन |
| अनुच्छेद 222 | न्यायाधीशों का स्थानांतरण |
| अनुच्छेद 223 | कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश |
| अनुच्छेद 224 | अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश |
| अनुच्छेद 224A | सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति |
| अनुच्छेद 225 | उच्च न्यायालय के अधिकार |
| अनुच्छेद 226 | उच्च न्यायालय की रिट देने की शक्ति |
| अनुच्छेद 227 | उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति |
| अनुच्छेद 228 | मामलों का स्थानांतरण |
| अनुच्छेद 229 | उच्च न्यायालय के कर्मचारी |
| अनुच्छेद 230 | संसद द्वारा न्यायालय का क्षेत्रीय विस्तार |
| अनुच्छेद 231 | दो या अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय |
| अनुच्छेद 232 | उच्च न्यायिक सेवा का प्रावधान |
| अनुच्छेद 233 | जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति |
| अनुच्छेद 234 | अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति |
| अनुच्छेद 235 | अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण |
| अनुच्छेद 236 | अधीनस्थ न्यायालय की परिभाषा |
| अनुच्छेद 237 | अधीनस्थ न्यायालयों पर विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 238 | (अब निरस्त) |
| अनुच्छेद 239 | केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन |
| अनुच्छेद 239A | केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा/परिषद |
| अनुच्छेद 239AA | दिल्ली का विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 239AB | दिल्ली में संविधान के प्रावधानों का निलंबन |
| अनुच्छेद 239B | केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश शक्ति |
| अनुच्छेद 240 | केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति का कानून बनाने का अधिकार |
| अनुच्छेद 241 | केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय |
| अनुच्छेद 242 | (अब निरस्त) |
| अनुच्छेद 243 | पंचायती राज से संबंधित प्रावधान |
| अनुच्छेद 243A | ग्राम सभा |
| अनुच्छेद 243B | पंचायतों की स्थापना |
| अनुच्छेद 243C | पंचायतों की संरचना |
| अनुच्छेद 243D | पंचायतों में आरक्षण |
| अनुच्छेद 243E | पंचायतों का कार्यकाल |
| अनुच्छेद 243F | पंचायतों में सदस्यता की अयोग्यता |
| अनुच्छेद 243G | पंचायतों की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ |
| अनुच्छेद 243H | पंचायतों को वित्तीय अधिकार |
| अनुच्छेद 243I | वित्त आयोग |
| अनुच्छेद 243J | पंचायतों का लेखा और लेखापरीक्षा |
| अनुच्छेद 243K | पंचायत चुनाव आयोग |
| अनुच्छेद 243L | नगर पालिकाएँ |
| अनुच्छेद 243M | नगर पालिकाओं पर लागू न होना |
| अनुच्छेद 243N | पुराने कानूनों की निरंतरता |
| अनुच्छेद 243O | पंचायत चुनावों में न्यायिक हस्तक्षेप निषिद्ध |
| अनुच्छेद 244 | अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन |
| अनुच्छेद 244A | असम में स्वायत्त राज्य |
| अनुच्छेद 245 | संसद और राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की शक्ति |
| अनुच्छेद 246 | विषय सूची में विधायी शक्ति का वितरण |
| अनुच्छेद 246A | वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 247 | अतिरिक्त विषयों पर संसद का विशेष कानून बनाने का अधिकार |
| अनुच्छेद 248 | संसद की अवशिष्ट शक्तियाँ |
| अनुच्छेद 249 | राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति |
| अनुच्छेद 250 | आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति |
अनुच्छेद 251 से 300 तक
भारतीय संविधान के अनुच्छेद (251–300)
| अनुच्छेद संख्या | विषय |
|---|---|
| अनुच्छेद 251 | संसद और राज्य कानूनों के बीच टकराव – संसद का वर्चस्व |
| अनुच्छेद 252 | राज्यों की सहमति से संसद द्वारा कानून |
| अनुच्छेद 253 | अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों के पालन हेतु संसद का कानून |
| अनुच्छेद 254 | संसद और राज्य कानूनों के बीच असंगति |
| अनुच्छेद 255 | राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना भी कानून की वैधता |
| अनुच्छेद 256 | राज्यों का केंद्र के कानूनों का पालन करना |
| अनुच्छेद 257 | राज्यों का कार्य और केंद्र का नियंत्रण |
| अनुच्छेद 258 | राष्ट्रपति द्वारा राज्यों को शक्ति का प्रत्यायोजन |
| अनुच्छेद 258A | राज्यों द्वारा केंद्र को शक्ति का प्रत्यायोजन |
| अनुच्छेद 259 | बाहरी आक्रमण की स्थिति में केंद्र का अधिकार |
| अनुच्छेद 260 | विदेशी क्षेत्रों का प्रशासन |
| अनुच्छेद 261 | न्यायालयों के निर्णयों की मान्यता |
| अनुच्छेद 262 | अंतर्राज्यीय जल विवाद |
| अनुच्छेद 263 | अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना |
| अनुच्छेद 264 | संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध |
| अनुच्छेद 265 | कराधान का अधिकार – कानून के अनुसार कर |
| अनुच्छेद 266 | भारत की संचित निधि और लोक खाता |
| अनुच्छेद 267 | आकस्मिक निधि |
| अनुच्छेद 268 | केंद्र द्वारा लगाए गए लेकिन राज्य द्वारा वसूल किए जाने वाले कर |
| अनुच्छेद 268A | (अब निरस्त – सेवा कर) |
| अनुच्छेद 269 | केंद्र द्वारा वसूले गए और राज्यों में बंटने वाले कर |
| अनुच्छेद 269A | वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित प्रावधान |
| अनुच्छेद 270 | करों में राज्यों की हिस्सेदारी |
| अनुच्छेद 271 | अधिभार लगाने का अधिकार |
| अनुच्छेद 272 | (अब निरस्त) |
| अनुच्छेद 273 | जूट, चाय, कॉफी पर शुल्क से सहायता |
| अनुच्छेद 274 | कराधान विधेयक पर राष्ट्रपति की संस्तुति |
| अनुच्छेद 275 | राज्यों को अनुदान |
| अनुच्छेद 276 | व्यवसाय कर |
| अनुच्छेद 277 | मौजूदा करों का निरंतरता |
| अनुच्छेद 278 | (अब निरस्त) |
| अनुच्छेद 279 | करों के गणना संबंधी प्रावधान |
| अनुच्छेद 279A | जीएसटी परिषद |
| अनुच्छेद 280 | वित्त आयोग |
| अनुच्छेद 281 | वित्त आयोग की रिपोर्ट |
| अनुच्छेद 282 | केंद्र और राज्यों द्वारा अतिरिक्त अनुदान |
| अनुच्छेद 283 | संचित निधि, लोक खाता, आकस्मिक निधि |
| अनुच्छेद 284 | सरकारी संपत्ति का प्रबंधन |
| अनुच्छेद 285 | केंद्र सरकार की संपत्ति कर से मुक्त |
| अनुच्छेद 286 | राज्यों की कराधान शक्ति पर प्रतिबंध |
| अनुच्छेद 287 | बिजली कर से छूट |
| अनुच्छेद 288 | पानी, बिजली और परमाणु ऊर्जा पर कर छूट |
| अनुच्छेद 289 | राज्यों की संपत्ति कर से मुक्त |
| अनुच्छेद 290 | राज्यों को वार्षिक भुगतान |
| अनुच्छेद 290A | कर्नाटक और तमिलनाडु के मंदिरों को अनुदान |
| अनुच्छेद 291 | (अब निरस्त) |
| अनुच्छेद 292 | केंद्र की उधार लेने की शक्ति |
| अनुच्छेद 293 | राज्यों की उधार लेने की शक्ति |
| अनुच्छेद 294 | संपत्ति, अधिकार और देयताओं का उत्तरदायित्व |
| अनुच्छेद 295 | उत्तरदायित्व और संपत्ति का उत्तराधिकार |
| अनुच्छेद 296 | राजकीय संपत्ति का स्वामित्व |
| अनुच्छेद 297 | समुद्रतटीय संपत्ति और संसाधनों का स्वामित्व |
| अनुच्छेद 298 | व्यापार करने का अधिकार – केंद्र और राज्य |
| अनुच्छेद 299 | अनुबंधों का स्वरूप |
| अनुच्छेद 300 | सरकार का न्यायिक व्यक्तित्व (Government liability) |
अनुच्छेद 301 से 350 तक
भारतीय संविधान के अनुच्छेद (301–350)
| अनुच्छेद संख्या | विषय |
|---|---|
| अनुच्छेद 301 | भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और intercourse की स्वतंत्रता |
| अनुच्छेद 302 | संसद द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार |
| अनुच्छेद 303 | संसद और राज्य विधानमंडल पर व्यापार में भेदभाव निषिद्ध |
| अनुच्छेद 304 | राज्यों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध |
| अनुच्छेद 305 | मौजूदा कानूनों और राज्य एकाधिकार की रक्षा |
| अनुच्छेद 306 | (अब निरस्त) |
| अनुच्छेद 307 | व्यापार और वाणिज्य आयोग की नियुक्ति |
| अनुच्छेद 308 | सेवाओं से संबंधित परिभाषाएँ |
| अनुच्छेद 309 | संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा सेवाओं की भर्ती और शर्तें |
| अनुच्छेद 310 | राष्ट्रपति/राज्यपाल के प्रसाद से सेवा (Doctrine of Pleasure) |
| अनुच्छेद 311 | सिविल सेवकों का बर्खास्तगी/दंड से संरक्षण |
| अनुच्छेद 312 | अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण |
| अनुच्छेद 312A | सेवाओं से संबंधित विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 313 | संविधान प्रारंभ पर सेवाओं की निरंतरता |
| अनुच्छेद 314 | (अब निरस्त) |
| अनुच्छेद 315 | संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग |
| अनुच्छेद 316 | लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति |
| अनुच्छेद 317 | लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का हटाना |
| अनुच्छेद 318 | लोक सेवा आयोग की शर्तें |
| अनुच्छेद 319 | पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध |
| अनुच्छेद 320 | लोक सेवा आयोग के कार्य |
| अनुच्छेद 321 | संसद/राज्य द्वारा अतिरिक्त कार्य |
| अनुच्छेद 322 | व्यय भारत/राज्य की संचित निधि से |
| अनुच्छेद 323 | लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट |
| अनुच्छेद 323A | प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunal) |
| अनुच्छेद 323B | अन्य अधिकरण |
| अनुच्छेद 324 | चुनाव आयोग |
| अनुच्छेद 325 | एक समान मतदाता सूची |
| अनुच्छेद 326 | वयस्क मताधिकार |
| अनुच्छेद 327 | संसद द्वारा चुनाव संबंधी कानून |
| अनुच्छेद 328 | राज्य विधानमंडल द्वारा चुनाव संबंधी कानून |
| अनुच्छेद 329 | चुनाव संबंधी विवादों पर न्यायिक समीक्षा का निषेध |
| अनुच्छेद 329A | (अब निरस्त) |
| अनुच्छेद 330 | अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षण |
| अनुच्छेद 331 | लोकसभा में आंग्ल-भारतीय प्रतिनिधित्व (अब समाप्त) |
| अनुच्छेद 332 | राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण |
| अनुच्छेद 333 | विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय प्रतिनिधित्व (अब समाप्त) |
| अनुच्छेद 334 | आरक्षण की समयसीमा (अनुसूचित जाति/जनजाति) |
| अनुच्छेद 335 | अनुसूचित जाति/जनजाति के दावों का विचार |
| अनुच्छेद 336 | आंग्ल-भारतीय समुदाय के दावों का विशेष प्रावधान (अब समाप्त) |
| अनुच्छेद 337 | आंग्ल-भारतीय शैक्षणिक संस्थानों हेतु अनुदान (अब समाप्त) |
| अनुच्छेद 338 | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग |
| अनुच्छेद 338A | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग |
| अनुच्छेद 338B | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग |
| अनुच्छेद 339 | अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 340 | पिछड़े वर्गों की जांच हेतु आयोग |
| अनुच्छेद 341 | अनुसूचित जातियों की सूची |
| अनुच्छेद 342 | अनुसूचित जनजातियों की सूची |
| अनुच्छेद 342A | सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची |
| अनुच्छेद 343 | संघ की भाषा (हिंदी) |
| अनुच्छेद 344 | भाषा आयोग और संसदीय समिति |
| अनुच्छेद 345 | राज्यों की आधिकारिक भाषा |
| अनुच्छेद 346 | अंतरराज्यीय संचार की भाषा |
| अनुच्छेद 347 | किसी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता देना |
| अनुच्छेद 348 | उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही की भाषा |
| अनुच्छेद 349 | भाषा पर संसद के विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 350 | नागरिकों को भाषा के प्रयोग में सुविधा |
अनुच्छेद 351 से 395 तक
भारतीय संविधान के अनुच्छेद (351–395)
| अनुच्छेद संख्या | विषय |
|---|---|
| अनुच्छेद 351 | हिंदी भाषा का प्रसार |
| अनुच्छेद 352 | राष्ट्रीय आपातकाल (आपातकालीन प्रावधान) |
| अनुच्छेद 353 | आपातकाल की स्थिति में केंद्र की शक्ति |
| अनुच्छेद 354 | आपातकाल में वित्तीय प्रावधानों का संशोधन |
| अनुच्छेद 355 | राज्यों की रक्षा का कर्तव्य |
| अनुच्छेद 356 | राज्यों में राष्ट्रपति शासन (संविधान का अनुच्छेद 356) |
| अनुच्छेद 357 | राज्य विधानमंडल की शक्तियों का संसद द्वारा प्रयोग |
| अनुच्छेद 358 | आपातकाल में अनुच्छेद 19 का निलंबन |
| अनुच्छेद 359 | मौलिक अधिकारों का निलंबन |
| अनुच्छेद 359A | (अब निरस्त) |
| अनुच्छेद 360 | वित्तीय आपातकाल |
| अनुच्छेद 361 | राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से संरक्षण |
| अनुच्छेद 361A | संसद/विधानमंडल में प्रकाशित कार्यवाही के लिए संरक्षण |
| अनुच्छेद 361B | राष्ट्रपति/राज्यपाल के पद पर रहते हुए सदन में सदस्यता निषिद्ध |
| अनुच्छेद 362 | (अब निरस्त – रियासतों से संबंधित प्रावधान) |
| अनुच्छेद 363 | रियासतों से संबंधित विवाद |
| अनुच्छेद 363A | राजाओं की उपाधियों और विशेष अधिकार का अंत |
| अनुच्छेद 364 | कुछ विशेष न्यायिक अधिकार |
| अनुच्छेद 365 | केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने पर परिणाम |
| अनुच्छेद 366 | परिभाषाएँ (Definitions) |
| अनुच्छेद 367 | संविधान की व्याख्या |
| अनुच्छेद 368 | संविधान संशोधन की प्रक्रिया |
| अनुच्छेद 369 | कुछ विषयों पर अस्थायी प्रावधान |
| अनुच्छेद 370 | जम्मू-कश्मीर का विशेष प्रावधान (2019 के बाद प्रभावहीन) |
| अनुच्छेद 371 | कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 371A | नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 371B | असम के लिए विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 371C | मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 371D | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 371E | आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय |
| अनुच्छेद 371F | सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 371G | मिज़ोरम के लिए विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 371H | अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 371I | गोवा के लिए विशेष प्रावधान |
| अनुच्छेद 372 | पुराने कानूनों की निरंतरता |
| अनुच्छेद 372A | राष्ट्रपति का कानून संशोधन अधिकार |
| अनुच्छेद 373 | अनुच्छेद 369 की अवधि बढ़ाना |
| अनुच्छेद 374 | सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, संघीय कोर्ट से संबंधित प्रावधान |
| अनुच्छेद 375 | उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्य जारी रहना |
| अनुच्छेद 376 | न्यायाधीशों का कार्यकाल |
| अनुच्छेद 377 | महान्यायवादी का कार्य जारी रहना |
| अनुच्छेद 378 | लोक सेवा आयोग का कार्य जारी रहना |
| अनुच्छेद 378A | राज्यों के विधानसभा/विधान परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की स्थिति |
| अनुच्छेद 379–391 | (संविधान लागू होने पर संक्रमण संबंधी विशेष प्रावधान – अब निरस्त) |
| अनुच्छेद 392 | राष्ट्रपति को संविधान लागू करने हेतु आदेश बनाने का अधिकार |
| अनुच्छेद 393 | संविधान का संक्षिप्त शीर्षक (भारत का संविधान) |
| अनुच्छेद 394 | संविधान के कुछ अनुच्छेदों का तत्काल लागू होना |
| अनुच्छेद 394A | संविधान की प्रामाणिक हिंदी प्रति |
| अनुच्छेद 395 | भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की समाप्ति |
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