प्रधानमंत्री अनुच्छेद हिन्दी में ( prime minister article in hindi)
भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री (Prime Minister of India) का पद बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग विशेष अनुच्छेद नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री का उल्लेख मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) से जुड़े अनुच्छेदों में मिलता है।
| विषय | अनुच्छेद | विवरण | 
|---|---|---|
| संघ की कार्यकारी शक्ति | 74(1) | राष्ट्रपति की सहायता व सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। | 
| मंत्रियों की नियुक्ति | 75(1) | प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है; अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं। | 
| मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी | 75(3) | मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री सहित) लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। | 
| मंत्री का पदग्रहण | 75(4) | प्रधानमंत्री और मंत्री शपथ/प्रतिज्ञा लेंगे। | 
| वेतन व भत्ते | 75(6) | प्रधानमंत्री और मंत्रियों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होगा। | 
 
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