राज्यसभा अनुच्छेद(rajyasabha article)
| विषय | अनुच्छेद | विवरण | 
|---|---|---|
| संसद का गठन | 79 | संसद = राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा। | 
| राज्यसभा की संरचना | 80 | राज्यसभा की संरचना (सदस्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं + राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य)। | 
| अधिकतम सदस्य संख्या | 80(1) | अधिकतम 250 सदस्य – 238 निर्वाचित (राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों से) + 12 नामित (राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा में विशेष योगदान हेतु)। | 
| राज्यों में सीटों का आवंटन | 81 (लोकसभा के लिए), 4th Schedule | राज्यसभा में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। | 
| सदस्यता की योग्यता | 84 | राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएँ। (जैसे – भारत का नागरिक, 30 वर्ष से अधिक आयु)। | 
| सदस्यता की अयोग्यता | 102 | सदस्यता समाप्त होने की परिस्थितियाँ। | 
| कार्यकाल | 83(1) | राज्यसभा स्थायी सदन है; प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। | 
| सभापति (Chairman) | 89(1) | उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। | 
| उपसभापति (Deputy Chairman) | 89(2) | राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करती है। | 
| सत्र, स्थगन | 85 | संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति को। | 
| विधायी प्रक्रिया | 107 – 111 | संसद में विधेयकों के निर्माण की प्रक्रिया (राज्यसभा भी हिस्सा लेती है, सिवाय धन विधेयक के)। | 
| धन विधेयक | 110 | धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा; राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती। | 
| संयुक्त अधिवेशन | 108 | विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। | 
| विशेषाधिकार | 105 | संसद सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। | 
| वेतन-भत्ता | 106 | संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन। | 
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