राज्यसभा अनुच्छेद

 राज्यसभा अनुच्छेद(rajyasabha article)


विषय अनुच्छेद विवरण
संसद का गठन 79 संसद = राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा।
राज्यसभा की संरचना 80 राज्यसभा की संरचना (सदस्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं + राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य)।
अधिकतम सदस्य संख्या 80(1) अधिकतम 250 सदस्य – 238 निर्वाचित (राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों से) + 12 नामित (राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा में विशेष योगदान हेतु)।
राज्यों में सीटों का आवंटन 81 (लोकसभा के लिए), 4th Schedule राज्यसभा में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में।
सदस्यता की योग्यता 84 राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएँ। (जैसे – भारत का नागरिक, 30 वर्ष से अधिक आयु)।
सदस्यता की अयोग्यता 102 सदस्यता समाप्त होने की परिस्थितियाँ।
कार्यकाल 83(1) राज्यसभा स्थायी सदन है; प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
सभापति (Chairman) 89(1) उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे।
उपसभापति (Deputy Chairman) 89(2) राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करती है।
सत्र, स्थगन 85 संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति को।
विधायी प्रक्रिया 107 – 111 संसद में विधेयकों के निर्माण की प्रक्रिया (राज्यसभा भी हिस्सा लेती है, सिवाय धन विधेयक के)।
धन विधेयक 110 धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा; राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती।
संयुक्त अधिवेशन 108 विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है।
विशेषाधिकार 105 संसद सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति।
वेतन-भत्ता 106 संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन।

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